सिरसा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों से संबंधित सरकारी संपत्तियों पर प्रचार-प्रसार की सामग्री को 24, 48 और 72 घंटों के अंदर हटवाने के नियमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ एवं एसडीएम को निर्देश दिए है कि गांव और शहरों से प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के लिए टीमों का गठन किया जाए।
नियमानुसार आगामी 24 से 72 घंटों के अंदर राजनीतिक पार्टियों से संबंधित और विकास कार्यों से संबंधित सामग्री को हटवाया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए जिला नगरायुक्त को निर्धारित अवधि में प्रचार सामग्री हटवाने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के बाद प्रमाण पत्र भी देने को कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लेकर काम करना होगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।
इस मौके पर बैठक में पुलिस अधीक्षक डबवाली सुमेर सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त डा. विवेक भारती, एएसपी दीप्ति गर्ग, डीएमसी सुरेंद्र, एसडीएम ऐलनाबाद डॉ. वेद बैनीवाल, एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार, एसडीएम डबवाली अभय सिंह, एसडीएम कालांवाली सुरेश रावेश, डीआईओ सिकंदर, जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र ढुल, तहसीलदार चुनाव रोहित, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
वहीं उपायुक्त के आदेशों से पूर्व ही नगर परिषद की ओर से शहर से राजनीतिक प्रचार सामग्री हटा दी गई। शहर की होर्डिंग साइटें पूरी तरह से खाली नजर आई। कहीं भी किसी प्रकार की राजनीतिक प्रचार सामग्री नहीं थी। इतना ही नहीं, दीवारों पर पार्टियों के नारों पर भी पुताई का काम रविवार को शुरू हो जाएगा।