सिरसा। अफीम तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर को दोषी करार देते हुए 4 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार 19 फरवरी 2019 पुलिस बस स्टैंड सिरसा के बाहर मौजूद थी। इसी दौरान बस स्टैंड से दो संदिग्ध युवक बाहर आते दिखाई दिए। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया। आरोपियों की पहचान नकुल यादव निवासी जिला चतरा झारखंड व महेंद्र यादव निवासी जिला चतरा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान नकुल के पास 2 किलोग्राम और महेंद्र के पास से एक किलोग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान नकुल यादव जमानत मिलने के बाद फरार हो गया। कोर्ट ने उसे 20 सितंबर 2021 को भगोड़ा घोषित कर दिया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपी महेंद्र यादव को दोषी करार देते हुए 4 साल कैद की सजा सुना दी। वहीं, हेरोइन तस्करी के एक अन्य मामले में न्यायालय ने आरोपी हिमांशु निवासी गोशाला मोहल्ला को दोषी करार देते हुए अंडरगोन कर दिया। उसके पास से पुलिस ने 10 ग्राम हेरोइन बरामद की थी।