सिरसा। लापरवाही से बाइक चलाकर सड़क दुर्घटना को अंजाम देने वाले चालक को न्यायालय ने दोषी करार देकर एक साल कैद की सजा सुनाई है। दुर्घटना में बाइक सवार महिला की मौत हो गई थी जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में सदर थाना पुलिस ने अगस्त 2018 को अभियोग दर्ज किया था।
जानकारी के अनुसार 12 अगस्त 2018 को ढाणी मौजूवाली ऐलनाबाद निवासी लालचंद अपनी पत्नी कृष्णा बाई के साथ बाइक पर गांव चामल आ रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार बाइक ने लालचंद के बाइक को सीधी टक्कर मार दी। इससे लालचंद व कृष्णा बाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को राहगीरों ने सिविल अस्पताल पहुंचाया। यहां उपचार के दौरान कृष्णा की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने मृतका के भाई सुरेश कुमार की शिकायत पर आरोपी बाइक चालक जगसीर सिंह निवासी ढाणी टीटू वाली सिरसा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पूजा सिंगला ने जगसीर को दोषी करार देते हुए एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्मानेे की सजा सुना दी। संवाद