फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sirsa News: चेक बाउंस के दोषी को एक साल कैद, 14 लाख रुपये देने होगा मुआवजा

Wed, 22 Feb 2023 10:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
विज्ञापन
विज्ञापन
सिरसा। चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार करते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित को 14 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार खन्ना कॉलोनी सिरसा निवासी गुरमीत कौर का ढाणी सतनाम सिंह निवासी बलवीर सिंह के साथ भाईचारा था। इसी नाते बलवीर ने गुरमीत कौर से सात लाख रुपये उधार मांगे। 15 अप्रैल 2018 को गुरमीत कौर ने बलवीर सिंह को सात लाख रुपये उधार दे दिए। राशि की अदायगी के लिए बलवीर ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच रानियां का एक चेक गुरमीत कौर को दिया। अगस्त 2018 को गुरमीत कौर ने रुपये वापस नहीं मिलने पर उक्त चेक बैंक में लगा दिया। 21 अगस्त 2018 को ये चेक बाउंस हो गया। इसके बाद गुरमीत कौर ने बलवीर सिंह को कानूनी नोटिस भेजा। इसके बाद में 25 सितंबर 2018 को न्यायालय का द्वार खटखटाया। पीड़िता के अधिवक्ता प्रवीण अहमद ने बताया कि बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश विशाल ने बलवीर सिंह को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुना दी और 14 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें