सिरसा। लाइसेंसी कॉलोनियों को लेकर सरकार वन टाइम सेटलमेंट योजना लेकर आई है। योजना के तहत कॉलोनियों को लाइसेंस नवीनीकरण कराने के लिए 6 माह के लिए ब्याज पर छूट मिलेगी। कॉलोनी चाहे जिला टाउन प्लानिंग के अंतर्गत आती हो या नगर परिषद से लाइसेंसशुदा हो। सभी कॉलोनियों के काॅलोनाइजर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिन्होंने अपनी लाइसेंस फीस एक या दो साल से नहीं भरी है।
जानकारी के अनुसार सिरसा शहर में जिला नगर योजनाकार से छह कॉलोनी लाइसेंसशुदा है तो चार कॉलोनी नगर परिषद से लाइसेंस प्राप्त है। इन कॉलोनियों में 30 हजार के आसपास आबादी रहती है। यदि पांच साल तक कोई कॉलोनाइजर लाइसेंस फीस नहीं भरता है तो उसके लाइसेंस को विभाग रद्द कर देगा। रद्द होने की सूरत में सरकार कॉलोनी को अपने कब्जे में ले लेती है और उसका संचालन करती है।
शत प्रतिशत निर्माण के बाद सरकार को सौंपनी होती है कॉलोनी
हर साल विभाग कॉलोनाइजर से लाइसेंस फीस लेता है। शत प्रतिशत निर्माण कॉलोनी में होने के बाद कॉलोनी नगर परिषद को सौंप दी जाती है। जिसके बाद आगे की व्यवस्था संबंधित विभाग देखता है। कॉलोनी चाहे डीटीपी विभाग या नगर परिषद से लाइसेंसशुदा हो। नगर परिषद की सीमा में होने पर दोनों से प्रॉपर्टी टैक्स नगर परिषद ही लेता है।
यह है नियम
- यह योजना उन कॉलोनाइजरों के लिए लागू होगी, जिन्होंने बकाया नवीनीकरण शुल्क और लागू ब्याज जमा करने में चूक की है।
- इस योजना का लाभ छह महीने तक मिलेगा।
- एकमुश्त पैसा भरने पर ही सरकार ब्याज पर 25 प्रतिशत की छूट देगी।
- पहले दो महीने में पैसा नहीं जमा करवाने की सूरत में 1.5 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगेगा।
सरकार की ओर से समय-समय पर लाइसेंसशुदा कॉलोनियों से लाइसेंस फीस जमा करवाने को लेकर आदेश आते है। अब सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम का लाभ टाउन प्लानिंग स्कीम के कॉलोनाइजरों को मिलेगा। जिन्होंने अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया है। वह छूट का लाभ उठा सकते हैं। नियमानुसार यदि कोई पांच साल तक लाइसेंस नवीकरण नहीं करवाएगा तो नगर परिषद उसे अपने अंतर्गत ले लेता है।
अतर सिंह खनगवाल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद