सिरसा। महिला से बालियां झपटने के मामले में मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो युवकों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने दोनों दोषियों को पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गांव साहुवाला प्रथम निवासी बिमला देवी 13 मई 2019 को नहर किनारे लकड़ियां तोड़ रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक उसके पास आए। एक युवक उसे बोला कि मैडम आ जाएगी, लकड़ियां मत तोड़ो। इतने मेंं ही दूसरे युवक ने एकदम से झपट्टा मारकर उसके कान से बालियां झपट लीं। इसके बाद दोनों युवक बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। वारदात की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस पंजाब की मोड मंडी निवासी अवतार सिंह व बाबू सिंह को गिरफ्तार किया था। संवाद