सिरसा। महिला के कानों से सोने की बालियां झपट कर भागने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपी युवकों को दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में दोनों के खिलाफ सदर डबवाली पुलिस ने जून 2019 को केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार गांव सुखेरा खेड़ा निवासी सरोज देवी पत्नी नानक चंद 6 जून 2019 को राजकनाल नहर पर लकड़ी लेने गई थी। सुबह करीब 10 बजे बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और उसके कानों से सोने की बालियां छीनकर भाग गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सदर डबवाली पुलिस ने सरोज का बयान करके अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने वारदात की गुत्थी सुलझाते हुए पंजाब के मानसा कलां निवासी अवतार सिंह व बब्बू सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने अवतार सिंह व बब्बू सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुना दी।