सिरसा। जानलेवा हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को पांच साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पीड़ित पक्ष ने पुलिस को बताया था कि गांव फग्गू निवासी हरदेव सिंह 14 अक्तूबर 2017 को खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान गांव के ही सुखप्रीत सिंह, रवि सिंह, रणजीत सिंह, मयंक व इकबाल सिंह ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। रोड़ी थाना पुलिस ने हरदेव सिंह के पुत्र सुखराज का बयान दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया था। बुधवार को इस मामले में न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने सभी अभियुक्तों को पांच साल कैद की सजा सुनाई। इस मामले में दोषी रवि कुमार 4 दिन पहले कोर्ट से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर फिर कोर्ट में पेश किया था।