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Sirsa News: अतिक्रमण का सामान जब्त नहीं होगा, मौके पर भरना होगा हजार रुपये का जुर्माना

Sat, 08 Jun 2024 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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नगर परिषद में ​हाउस की बैठक करते अ​धिकारी और चेयरमैन।
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डबवाली। आचार संहिता हटने के साथ ही नगर परिषद डबवाली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। चेयरमैन टेकचंद छाबड़ा की अध्यक्षता में नगर परिषद में शुक्रवार को सदन की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि अब अतिक्रमण का सामान जब्त नहीं होगा बल्कि मौके पर हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।
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बैठक का संचालक करते हुए कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने विकास की योजनाओं के बारे में बताकर हाउस की बैठक के एजेंडे को सभी सदस्यों के सामने रखा। हाउस की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सामान जब्त नहीं किया जाएगा। पहली बार अतिक्रमण करने पर मौके पर ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार अतिक्रमण करने पर 1,500 रुपये जुर्माना होगा और तीसरी बार अतिक्रमण करने पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे जहां एक ओर विभाग को आर्थिक लाभ होगा। वहीं, लोग सड़कों पर अतिक्रमण करने से डरेंगे।

चेयरमैन छाबड़ा ने कहा कि आचार संहिता के कारण पहले ही विकास कार्यों के कई प्रोजेक्ट अधर में लटक चुके हैं। उन प्रोजेक्ट को विधानसभा चुनाव के लिए लगने वाली आचार संहिता से पहले पूरा करना होगा। ताकि जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े। बारिश के मौसम को देखते हुए सबसे पहले कच्ची गलियों को पक्का किया जाना चाहिए। ताकि इन कॉलोनियों में लोगों को बारिश के समय परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार और एक्सईएन राकेश पूनिया समेत सभी 20 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे।
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इस एजेंडों पर बनी सहमति
मुर्दा पशु उठाने का ठेका किया जाए।
सभी कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए।
आवारा कुत्तों की नसबंदी का टेंडर किया जाए।
लवकुश पार्क का टेंडर अगले सप्ताह लगा दिया जाएगा।
सिल्वर जुबली चौक और डिवाइडर का सौंदर्यीकरण किया जाए।
गलियां बनाने में देरी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
बंदर पकड़ने का टेंडर हो चुका है। उसका कार्यादेश जारी किया जाए।
शहर के बाहरी हिस्सों में वार्ड 5, 6, 7,17,18,19 की कच्ची गलियों को पक्का किया जाए।
नई स्वीकृत नौ कॉलोनियों की गलियों को पक्का किया जाए और स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए।
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