संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दे दिया, जबकि दूसरे को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। न्यायालय ने दोषी की सजा का फैसला 23 मार्च तक सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में शहर थाना डबवाली पुलिस ने अप्रैल 2018 को अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार सीआईए डबवाली पुलिस 25 अप्रैल 2018 को गश्त के दौरान मलोट रोड पर स्कूटी सवार व्यक्ति को रुकवाया। पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से 12 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। व्यक्ति की पहचान वसंत लाल उर्फ गट्टू निवासी वार्ड नंबर 15 मंडी डबवाली के रूप में हुई। वसंत ने बताया कि वह 23 मार्च 2018 को मंडी डबवाली निवासी राजेश जैन उर्फ मुन्ना से 30 ग्राम हेरोइन खरीदकर लाया था। 18 ग्राम हेरोइन उसने लोगों को बेच दी। इसके बाद पुलिस ने वसंत व राजेश जैन के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपी वसंत को दोषी करार दे दिया,जबकि सबूत के अभाव में आरोपी राजेश जैन को बरी करना पड़ा। दोषी वसंत को 23 मार्च दोपहर को सजा सुनाई जाएगी।
प्रतिबंधित दवा की तस्करी में फैसला आज
प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में ओढां थाना पुलिस ने अगस्त 2016 को एफआईआर दर्ज की थी। ओढां थाना पुलिस 5 अगस्त 2016 को भूना रोड पर मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान व्यक्ति की पहचान प्रमोद निवासी गांव बनवाला के रूप में हुई। तलाशी लेने पर प्रमोद के पास 6 शीशी कोरेक्स की बरामद हुई। उसने पुलिस को बताया कि उसने ये दवा मान सिंह निवासी ढाणी लालखां हाल नोहर से खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।