संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। अफीम तस्करी के एक दशक पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर महेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में दूसरे आरोपी रवि कुमार की मौत हो चुकी है। दोनों के खिलाफ थाना नाथूसरी चोपटा में 2013 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया था।
मामले के अनुसार चौपटा थाना पुलिस 4 दिसंबर 2013 को बस अड्डा के पास मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार दो युवकों को रुकवाया। तलाशी लेने पर इनके पास से 900 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में दोनों की पहचान महेंद्र सिंह व रवि निवासी भामासी दुधवा खारा जिला चुरू राजस्थान के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी रवि की मौत हो गई। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपी महेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुना दी।