बहुचर्चित रेप कांड में आरोपी सचिन बंसल दोषी करार
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अक्टूबर 2014 में बहुचर्चित दुराचार मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायायल ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी सचिन बंसल को दोषी करार दे दिया। न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने दुराचारी सचिन बंसल की सजा का निर्णय शनिवार तक सुरक्षित रखा है। शनिवार दोपहर को न्यायालय दुराचारी की सजा का ऐलान करेगा।
अभियोजन के अनुसार सिरसा निवासी एक युवती ने नौ अक्टूबर 2014 को शहर थाने में पहुंचकर महिला अधिवक्ता समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2008 में वह और ए ब्लॉक निवासी सचिन बंसल एक साथ ट्यूशन पढ़ते थे। 2010 को उसकी चंडीगढ़ स्थित निजी कंपनी में जॉब लग गई। 2012 में सचिन बंसल का उसके पास फोन आया इसके बाद चंडीगढ़ में दोनों के बीच मुलाकात शुरू हो गई। एक दिन सिरसा से सचिन का उसके मोबाइल पर कॉल आई और उसने उसे सिरसा बुलाया। वह सिरसा पहुंची तो सचिन उसे एक होटल में ले गया। जहां उसने शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि वह सचिन के साथ अपनी नई दुनिया की शुरुआत को लेकर काफी खुश थी। सचिन उसे कभी दिल्ली व चंडीगढ़ घुमाने ले जाता और जल्द शादी करने का वादा करके संबंध बनाता और गर्भनिरोधक गोली देता।
वर्ष 2014 को उसकी मां सचिन के घर दोनों की शादी को लेकर बातचीत करने गई लेकिन सचिन ने शादी से इनकार कर दिया। शादी का झांसा देकर सचिन उसकी अस्मत लूटी। शहर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी सचिन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया था। अदालत ने 16 महीने तक चले इस मामले का निपटारा करते हुए एडीजे प्रवीण कुमार ने सचिन बंसल को दुराचार का दोषी करार देकर सजा का फैसला शनिवार तक सुरक्षित रख लिया है।