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रेप के भगोड़े आरोपी अजय पंडित को अदालत ने हिरासत में

Thu, 31 Mar 2016 01:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा
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अजय पं‌डित - फोटो : Bureau
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18 सालों से भगोड़े अजय पंडित की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने बुधवार को दोपहर अदालत में पेश किया। रेप के आरोपी अजय पंडित ने पांच दिन के रिमांड के दौरान वारदात स्थल की निशानदेही की। अदालत में पेशी के बाद न्यायाधीश अनुराधा ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। डिंग थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अवतार ने बताया कि पुलिस की टीम अजय पंडित को अंबाला सेंट्रल जेल में छोड़ने गई है।
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पीड़ित लड़की दिल्ली के नरेला में रहती है। उसका आरोप है कि सितंबर 1997 को अजय पंडित अपने साथियों के साथ उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर दिल्ली से सिरसा ले आया और चार सितंबर 1997 को डिंग क्षेत्र में उसके साथ बलात्कार किया। डिंग पुलिस ने अजय पंडित सहित पांच लोगों पर केस दर्ज करके चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

लेकिन पंडित गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया और अदालत ने 1998 को उसे भगोड़ा करार दे दिया था। भगोड़ा होने के बाद भी वह तत्कालीन सरकार में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा लेकर चलने लगा। पुलिस के सीनियर अधिकारी अपनी आंखें बंद करके उस पर अपनी मेहरबानी की बरसात करते रहे और इसी कारण पुलिस साये में रहने वाले भगोड़े को गिरफ्तार करने में सिरसा पुलिस को 18 साल लग गए। करनाल पुलिस ने अजय पंडित को जनवरी महीने में चार करोड़ की ठगी मामले में गिरफ्तार करके उससे दो करोड़ रुपये की बरामदगी की। इसके बाद हाई प्रोफाइल ठग में शुमार अजय पंडित को अंबाला सेंट्रल जेल में भेज दिया गया।
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