अफीम तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने तस्कर को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 26 मई 2013 को डिंग थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान शेरपुरा के पास पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में देखा। उसकी तलाशी लेने पर 100 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान शेरपुरा निवासी सोमलाल जाट के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। साढ़े तीन साल तक अदालत में चले इस मामले का निपटारा करते हुए एडीजे जगभूषण गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को तस्कर के आरोपी सोमलाल को दोषी करार देकर पांच साल कैद की सजा सुनाई है।