11 साल से न्याय के लिए भटक रही है पीड़िता
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गोगामेड़ी राजस्थान के गांव भरवाना में बच्चे का अपहरण व हत्या कर शव को सिरसा के गांव नाथूसरी कलां में सेम नाले में डालने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार प्रमोद कुमार निवासी गांव भरवाना, विनोद कुमार और रवि कुमार निवासी गांव नाथूसरी कलां ने फिरौती के लिए राजस्थान के गोगामेड़ी थाने के अंतर्गत आने वाले गांव भरवाना से अजय पुत्र भीमसिंह का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद उन्होंने अजय को सिरसा के नाथूसरी कलां गांव में छिपाए रखा। बाद में भेद खुलने के डर से उसकी हत्या कर शव को बोरी में बंद कर गांव नाथूसरी कलां के ही सेम नाले में डाल दिया।
पुलिस ने अजय के पिता की शिकायत पर नौ मार्च 2014 को केस दर्ज किया। इस केस में छानबीन के दौरान पुलिस ने प्रमोद को गिरफ्तार किया और पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों के बताए स्थान से पुलिस ने अजय के शव को बरामद कर लिया। स्थानीय अपर सेशन न्यायाधीश डॉ. श्याम सुंदर लाटा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को तीनों को दोषी करार देेते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।