हरियाणा के सिरसा में कारोबारी से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने व उसके घर पर फायरिंग करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ व लॉरेंस बिश्नोई के छह गुर्गों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने गुर्गों के पास से 3 अवैध पिस्तौल व 26 कारतूस बरामद किए थे।
इस मामले में शहर थाना पुलिस ने फरवरी 2022 को केस दर्ज किया था। पांच फरवरी 2022 को बी ब्लॉक निवासी कारोबारी सतीश कुमार अरोड़ा के घर पर स्कूटी सवार तीन युवकों ने फायरिंग की थी। ये घटना सीसीटीवी कैमरे मेंं कैद हो गई। घर की दीवार पर गोली का निशान व नीचे गिरा खोल मिला।
इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। सात फरवरी को कारोबारी सतीश अरोड़ा ने पुलिस को बताया कि 6 फरवरी को उसके मोबाइल पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने कहा कि वह गैंगस्टर गोल्डी बराड़ व लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का शूटर है। 50 लाख रुपये का इंतजाम करो नहीं तो तुझे और तेरे बच्चों को जान से मार देंगे।
पांच फरवरी को तेरे घर पर चंडीगढया मोहल्ला निवासी संजय, गांव चौटाला निवासी राजेश स्वामी व विक्की नैन को भेजा था। ये तो बस ट्रेलर था, अगर जान प्यारी है तो 50 लाख का इंतजाम कर लेना। पुलिस ने घटना की जांच करते हुए संजय उर्फ संजू, अभय, विक्रमजीत उर्फ विक्की, विक्रम, राजेश उर्फ रवि व हीरा सिंह उर्फ हीरा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ मेंं पता चला कि आरोपी सिग्नल एप से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ व लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क मेंं थे। इनके पास से पुलिस ने 3 अवैध पिस्तौल व 26 कारतूस बरामद किए थे।
शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने आरोपी संजय उर्फ संजू, अभय, विक्रमजीत उर्फ विक्की, विक्रम, राजेश उर्फ रवि व हीरा सिंह उर्फ हीरा को दोषी करार देते हुए 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। न्यायालय ने विक्रम, विक्रमजीत व हीरा पर 45- 45 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जुर्माना राशि न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी अभय को 55 हजार, संजय को 65 हजार व राजेश को 56 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर तीनों को एक-एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।