कोर्ट के आदेश के बाद नही हटाया विद्युत खंभों पर बिछा केबल तारों का जाल
सिरसा। शहर में बिजली निगम व नगरपरिषद के खंभों पर केबल की तारों का जाल अभी तक ज्यों की त्यों बिछा हुआ है। जबकि इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट जज एवं उपायुक्त की ओर से बिजली निगम एवं नगर परिषद को इन तारों को खंभों से हटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से शहर के शिवचौक, वाल्मीकि चौक, सुभाष चौक, जनता भवन मार्ग सहित अनेक क्षेत्रों में बिजली एवं नगरपरिषद के खंभों पर बिछी केबल का मुद्दा उपायुक्त दरबार में चला आ रहा था। मीडिया और प्रशासन के बीच होने वाली मासिक बैठकों में भी इस अह्म मसले पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त ने बिजली निगम व नगर परिषद के आलाधिकारियों को निर्देशित किया था कि जल्द से जल्द बिजली के खंभों से ये केबल व बक्सों को हटवाया जाए। ताकि किसी प्रकार का कोई अप्रिय हादसा न हो सके। हालांकि इस अहम मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी 29 अक्टूबर 2018 को बिजली के खंभों से केबल हटाने के मामले में स्थानीय प्रशासन को मामले की उचित जांच कर रिपोर्ट करने के आदेश जारी किए थे। वहीं सिरसा में ट्रिपल प्ले ब्राडबेंड प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले में स्थानीय अदालत में याचिका लगाकर स्टे लिया हुआ था। इसके साथ-साथ स्थानीय अदालत से आग्रह किया गया था कि उन्होंने इस मामले में सिरसा के जिलाधीश के पास भी एक प्रार्थना पत्र लगाया हुआ है, यदि उस पर जिलाधीश का कोई निर्णय आ जाए तो उसके बाद ही वे अपना अगला कदम उठाएंगे। इस मामले में अब जिलाधीश ने बीती 28 नवंबर को ट्रिपल प्ले ब्रॉडबेंड प्राइवेट लिमिटेड की प्रार्थना को खारिज कर दिया। इसी के आधार पर स्थानीय अदालत ने भी बीती 30 नवंबर को ट्रिपल प्ले ब्रॉडबेंड प्राइवेट लिमिटेड का केस डिसमिस करते हुए 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।