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दहेज के लिए विवाहिता को मारने की कोशिश करने वालों को मिला दंड

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अमर उजाला ब्यूरो
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सिरसा।
विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर देकर मारने की कोशिश के एक मामले मे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति सहित तीन लोगों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों को एक लाख 63 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
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मामले के अनुसार गांव हिम्मतपुरा निवासी रमनदीप कौर की शादी एक जनवरी 2012 को गांव अभोली निवासी हरदेव सिंह से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति हरदेव, जेठ हरविंदर सिंह व सास जसबीर कौर रमनदीप को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। 12 मार्च 2014 को पति, जेठ और सास ने रमनदीप से मारपीट की। तीनों ने उसे मारने की कोशिश करते हुए उसे जबरन कीटनाशक दवा पिला दी। शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल रमनदीप को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही रानियां थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और रमनदीप का बयान दर्ज करके पति हरदेव, जेठ हरविंदर सिंह व सास जसबीर कौर के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने तीनों दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई।
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विवाहिता की हत्या करने पर पति, जेठ और सास को पांच-पांच साल कैद
दोषियों पर एक लाख 63 हजार का जुर्माना भी लगाया, दहेज के लिए की थी विवाहिता की हत्या
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