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होटल के सुरक्षा गार्ड पर हमला करने वाले कस्टमर को सात साल कैद

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होटल के गार्ड पर हमला करने वाले को सात साल कैद
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सिरसा। होटल के सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमला करने वाले हमलावर को सत्र न्यायालय ने सात साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। हमलावर रणजीत हिसार का रहने वाला है। डिंग थाना पुलिस ने उसके खिलाफ अगस्त 2017 में केस दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार गांव बाजेकां निवासी नारायण दास हिसार रोड स्थित एक होटल में बतौर सुरक्षा गार्ड काम करता है। 24 अगस्त 2017 की रात नारायण दास होटल में ड्यूटी दे रहा था। देर रात करीब तीन बजे एक स्कूटी पर सवार व्यक्ति होटल के अंदर आया। उक्त व्यक्ति ने नारायण दास से कहा कि उसने खाना खाना है, नारायण ने जवाब दिया कि भाई साहब होटल बंद हो गया है खाने का इंतजाम नहीं हो सकता। उक्त व्यक्ति कहने लगा कि जब खाना ही नहीं खिला सकते तो यह होटल खोला किस लिए है, इसके बाद व्यक्ति ने गुस्से में आकर नारायण दास पर ईंट से हमला कर दिया। हमले में नारायण दास को गंभीर चोट आई। उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घटना की सूचना मिलने पर डिंग थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने नारायण दास का बयान दर्ज करके होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली। जिसमें सारी घटना कैद मिली। फुटेज के आधार पर हमलावर की पहचान अर्बन एस्टेट हिसार निवासी रणजीत के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने रणजीत को जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुना दी।
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