फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तीन तस्करों को दो-दो साल कैद

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
सिरसा। अफीम तस्करी के मामले में सत्र न्यायालय ने तीन तस्करों को दो-दो साल कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले के अनुसार सदर डबवाली पुलिस 10 अक्टूबर 2013 को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने गुप्तचर की सूचना के आधार पर तीन संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान इनके इनके पास से करीब 400 ग्राम अफीम मिली। पूछताछ में आरोपियों की पहचान बनवाला निवासी लखबीर, हनुमानगढ़ जिला निवासी जसविंद्र व तलवंडी साबो निवासी रणजीत के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लिया। करीब पांच साल तक अदालत में चले इस मामले में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुनीष कुमार ने लखबीर, जसविंद्र व रणजीत को दोषी करार देकर दो-दो साल कैद की सजा सुना दी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें