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आठवीं की नाबालिग छात्रा के साथ रेप करने के आरोपी को दस साल कैद

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नाबालिग छात्रा के साथ रेप के आरोपी को दस साल कैद
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सिरसा। आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ रेप करने के आरोपी युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देकर दस साल कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में रोड़ी थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ जुलाई 2017 में अभियोग दर्ज किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार के फैसले के अनुसार जुर्माना राशि में से 20 हजार रुपये पीड़ित नाबालिग छात्रा को मिलेंगे।
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पुलिस के अनुसार रोड़ी थाना क्षेत्र में 17 जुलाई 2017 को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था। पुलिस को दिए बयान में नाबालिग ने बताया था कि वह कक्षा आठवीं की छात्रा है। 17 जुलाई सुबह उसकी मां खेत में काम करने चली गई। करीब आठ बजे पड़ोसी गुरमीत सिंह जबरन उनके घर में घुस आया और उसे धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसने शोर मचाया तो गुरमीत सिंह भाग खड़ा हुआ। उसे घर से बाहर निकलते हुए उसकी मां व पड़ोसियों ने देख लिया था। शोर की आवाज सुनकर सभी भागकर घर आए। नाबालिग बेटी की हालत देखकर मां सहम गई। इसके बाद घटना की सूचना रोड़ी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज करके गुरमीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को एडीजे प्रवीण कुमार की अदालत ने गुरमीत सिंह को दस साल कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने दोषी को जबरन घर में घुसने पर धारा 451 के तहत दो साल कैद व पांच हजार जुर्माना, रेप करने पर सात साल कैद व दस हजार जुर्माना तथा छह पोस्को एक्ट के तहत दस साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सारी सजा एक साथ जारी रहेगी।
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