मकान आवंटन पर सीडीएलयू को नोटिस, आज देना होगा कोर्ट में जवाब
अमर उजाला ब्यूूरो सिरसा
चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ड्राइवर महेद्र बैनीवाल ने मकान आवंटन मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। सिविल कोर्ट ने विश्वविद्यालय को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। सीडीएलयू को 18 अगस्त को अपना पक्ष रखना होगा। याचिकाकर्ता महेंद्रे बेनीवाल ने बताया कि आठ साल से डेट ऑफ ज्वाइनिंग की तिथि से कर्मचारी की सीनियारिटी तय की जा रही थी। पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नियम फालो किए जा रहे थे। लेकिन अब विश्वविद्यालय ने गलत नियम बना लिए है। मकान आवंटन कमेटी ने डेट ऑफ ज्वाइनिंग नियम को उल्लंघन करके डेट ऑफ रेगुलाइजेशन के आधार पर मकान आवंटन सीनियारिटी बना कर तीन वाचमैन व एक चालक के अधिकारों का हनन किया है। पूर्व में इसी कमेटी ने इन कर्मचारियों के समकक्ष तीन स्टेनो को डेट ऑफ ज्वाइनिंग के आधार पर मकान आवंटन किए। लेकिन अब जानबूझ कर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। वहीं सीडीएलयू की मकान आवंटन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार सिवाच का कहना है कि मकान आवंटन में हरियाणा सरकार की गजट नोटिफिकेशन का पालन किया गया है। कमेटी को नोटिस मिल गया है और शनिवार को कोर्ट में इसका जवाब दे दिया जाएगा।