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पत्नी पर हमला करने वाले को कोर्ट ने किया अंडरगोन

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अमर उजाला ब्यूरो
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सिरसा।
पत्नी पर तलवार से हमला करने वाले पति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उसे अंडरगोन कर दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में ऐलनाबाद पुलिस ने मई 2008 में केस दर्ज किया था। ऐलनाबाद वार्ड नंबर तीन निवासी सुमन रानी की शादी गोहाना निवासी रामधन के साथ हुई थी। शादी के बाद रामधन सुमन को दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगा। सुमन ने पति के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया। इसके बाद रामधन पत्नी पर अदालत से अपना केस वापस लेने का दबाव डालने लगा। सुमन के इनकार करने पर नौ मई 2008 की रात को रामधन ने तलवार से सुमन पर हमला कर दिया। पुलिस ने घायल सुमन के बयान पर पति के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। काफी समय जेल में रहने के बाद उसे अदालत से जमानत मिल गई। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने रामधन को दोषी करार देकर उसकी न्यायिक हिरासत में रहने के समय को पर्याप्त सजा मानते हुए उसे अंडरगोन कर दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
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