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फर्जी दस्तावेज देकर नंबरदार ने तीन साल तक ली पेंशन, केस दर्ज

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फर्जी दस्तावेजों के सहारे नंबरदार तीन साल तक लेता रहा बुढ़ापा पेंशन
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कालांवाली। क्षेत्र के गांव सिंघपुरा निवासी एक नंबरदार ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर तीन साल तक बुढ़ापा पेंशन ली। जब मामले का खुलासा हुआ तो नंबरदार ने स्वयं ही समाज कल्याण विभाग में पेश होकर पेंशन कटवाने की मांग की। विभाग ने इस पर ब्याज सहित राशि जमा करवाने के आदेश दिए। नंबरदार ने पेंशन के रूप में ली गई राशि ब्याज सहित करीब एक लाख रुपये विभाग को जमा करवा दी। इसके बाद समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने जिला उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपी। उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नंबरदार पर केस दर्ज करवाने के आदेश दिए। पुलिस ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में जिला समाज कल्याण अधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि सुखदेव सिंह निवासी गांव सिंघपुरा, जोकि गांव में नंबरदार है, ने 2004 में बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन किया था। आवेदन के समय नंबरदार की उम्र करीब 40 वर्ष बनती थी। आवेदन के समय नंबरदार ने आयु संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। गांव के ही लुदर सिंह पुत्र दरबारा सिंह ने विभाग को शिकायत पत्र देकर सुखदेव सिंह की आयु की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायत में दिए गए जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक सुखदेव की जन्मतिथि 10 जनवरी 1964 है। जिसके मुताबिक 2004 में उसकी उम्र करीब 40 साल बनती थी। इस पर विभाग ने नंबरदार को नोटिस भेजकर दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए। सुखदेव सिंह ने स्वयं विभाग के कार्यालय में पेश होकर पेंशन के रूप में ली गई राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित, जोकि करीब एक लाख रुपये बनती है। विभाग को जमा करवा दी। विभाग के अधिकारी ने रिपोर्ट बनाकर उपायुक्त को सौंप दी। उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग को सुखदेव सिंह के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज करवाने के आदेश दिए। चौकी प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि मामले की शिकायत आई है। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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