सिरसा। गोशाला मोहल्ले में युवक को चाकू से गोदने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने हमलावर युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी की सजा का फैसला 22 मार्च तक सुरक्षित रख लिया है। आठ सितंबर 2016 को गोशाला मोहल्ला निवासी मोनू रात को अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान नशे की हालत में थेहड़ मोहल्ला निवासी गगन उर्फ कुंबा गली में गालियां निकालते हुए जा रहा था। मोनू ने गगन को गालियां निकलाने से रोका तो उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया। चाकू के ताबड़तोड़ वार से मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक होते देख उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। शहर थाना पुलिस ने मोनू के बयान पर हमलावर गगन उर्फ कुंबा के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी गगन को दोषी करार दे दिया।