संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले मामा को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने मई 2020 में केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग की मां ने बताया था कि 10 मई 2020 को वह मजदूरी करके घर आई तो उसकी 10 वर्षीय बेटी घर पर नहीं मिली। बेटे से पूछा तो पता चला कि मामा सतीश निवासी जेजे कॉलोनी उसे अपने घर ले गया। शाम को सतीश उसकी बेटी को घर छोड़ने आया। इस दौरान उसकी बेटी रो रही थी। मां ने बयानों में बताया कि उसने बेटी से रोने का कारण पूछा तो बेटी ने बताया कि मामा उसे सुनसान जगह पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद मां बेटी को लेकर महिला थाने पहुंची। पुलिस ने बयान दर्ज करके मामा सतीश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने सतीश को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी।