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Sirsa News: जिले की पांचों सीटों की मतगणना आठ अक्तूबर को होगी सीडीएलयू में

Fri, 04 Oct 2024 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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रिटर्निंग अधिकारी सुरेश रावीश से पोलिंग पार्टियों के प्रशिक्षण व रवानगी के बारे में जानकारी ले
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सिरसा। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने सात अक्तूबर से चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम की 500 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले की पांचों सीटों की मतगणना 8 अक्तूबर को सीडीएलयू में होगी।
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जिलाधीश ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए जिले की पांचों सीटों के मतों की गणना चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आठ अक्तूबर को की जाएगी। मतगणना के दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टाफ सदस्यों, पुलिस, पैरा मिलिट्री के जवान, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके एजेंट व काउंटिंग एजेंट, चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, चुनाव आयोग अथवा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी वैध कार्ड प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।
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सीडीएलयू में यहां पर होगी मतगणना
कालांवाली - विश्वविद्यालय के अंबेडकर भवन में बने म्यूट कोर्ट हॉल में
डबवाली - विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में
रानियां - विश्वविद्यालय के एपीजे अब्दुल कलाम में
सिरसा - विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में
ऐलनाबाद - विश्वविद्यालय के अंबेडकर भवन के लाइब्रेरी हॉल में

मतगणना केंद्र में हथियार लाने पर रहेगी पांबदी
उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतगणना केंद्र में अपने साथ हथियार, आग्नेयास्त्र तथा अन्य कोई भी वस्तु जो अपराध के हथियार के रूप में प्रयोग की जा सकती है उसके लाने पर पाबंदी रहेगी। इनमें माचिस, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू या किसी भी प्रकार का तरल रसायन, मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सेट, घड़ी, पेजर, अतिरिक्त कपड़ा, बेल्ट, चाबी के छल्ले, पेन, पेंसिल, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई अन्य उपकरण जो सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक है को मतगणना हॉल के अंदर ले जाने पर पूर्ण पाबंदी होगी। हालांकि, चुनाव एजेंटों को पीठासीन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए पेन/पेंसिल, सादा कागज, नोट पैड तथा फार्म 17 सी की प्रति, मतगणना प्रक्रिया के दौरान उनके उपयोग के लिए मतगणना हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। ये आदेश मतगणना केंद्रों पर ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टाफ सदस्यों, पुलिस, पैरामिलिट्री के जवान पर लागू नहीं होंगे।
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ड्रोन उड़ाए जाने पर पाबंदी
नगर परिषद सिरसा की शहरी सीमा के दो किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन घोषित किया है। प्रशासन के आदेशों के अनुसार निर्धारित क्षेत्र के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कायर कॉप्टर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम आदि जैसे किसी भी यूएवी की उड़ान पर पूर्णत: रोक लगाई है। ये आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों विशेषकर हरियाणा पुलिस, सेना या भारत संघ की वायु सेनाओं से संबंधित या उनके द्वारा प्रयुक्त मानव रहित विमान प्रणाली पर लागू नहीं होंगे।
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