संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। बिजली निगम ने हाल ही में नई योजना शुरू की गई है। इसके अनुसार बकाया बिजली बिलों में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके लिए एक महीने की बिजली खपत सिर्फ 150 यूनिट होनी चाहिए और परिवार पहचान पत्र में उपभोक्ता की आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए। संबंधित व्यक्ति का बिजली कनेक्शन डोमेस्टिक होना चाहिए और उसने दो बिल नहीं भरे हों। केवल वही इस योजना का पात्र लाभार्थी है।
इस योजना में आठ जून से पहले के ही उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। निर्धारित तिथि के अनुसार मूल राशि का 50 प्रतिशत माफ किया जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत एक वर्ष की मोहलत के बाद तीन वर्षों में वसूल करने के लिए रोक दिया जाएगा। मूल राशि पर सरचार्ज भी नहीं लगाया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के बकाया राशि जमा कर कनेक्शन चालू करवा सकते हैं।
कोर्ट में विचाराधीन केस पर भी मिलेगा लाभ
जिनका केस कोर्ट में विचाराधीन है। इसके लिए उन्हें एक लिखित शपथ पत्र कार्यालय में जमा करवाना होगा। इसमें उपभोक्ता द्वारा लिखा जाएगा कि इस सेटलमेंट के बाद उनका कोई विवाद नहीं रहेगा। बता दें कि सरकार ने अंत्योदय परिवार के उन लोगों को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिनके बिजली के बिल लंबित हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिवारों के लिए एक योजना तैयार की गई है। योजना में 8 जून 2023 तक से पहले के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उनका पूरा सरचार्ज जो बिल पर अंकित है। वह माफ किया जाएगा। मूल राशि पर अधिभार नहीं लगाया जाएगा।
वर्जन
बिजली निगम द्वारा नई योजना की शुरूआत की गई है। जिसके अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बकाया बिजली के बिलों में 50 फीसदी छूट दी जाएगी। इस योजना के लिए कुछ शर्तों को उपभोक्ता को पूरा करना होगा। अभी तक इस योजना लाभ लेने के लिए कोई नहीं आया है। - अमित सिंह, एसडीओ, बिजली निगम सिरसा।