संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। ऑनलाइन लेन-देन की दिशा में सरकार ने एक ओर कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने आदेश जारी किए गए हैं कि 1 सितंबर से वाहन पंजीकरण एवं लाइसेंस संबंधी में परिवहन विभाग से संबंधित कोई नकद भुगतान नहीं होगा। शुल्क व कर जमा करवाने वालों को ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
उपमंडल अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार ने कर व शुल्क भुगतान को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि एक सितंबर से पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (गैर-परिवहन व परिवहन) में परिवहन विभाग से संबंधित कर व शुल्क के भुगतान से संबंधित रसीद केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। उन्होंने बताया कि वाहन और सारथी पाेर्टल में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने का प्रावधान पहले से मौजूद है। उपमंडल अधिकारी ने बताया कि वाहन मालिक व चालकों को रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, टैक्स, परमिट, चालान समेत किसी भी फीस का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से ही करना होगा।