फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sirsa News: कचरा प्रबंधन को लेकर 30 फीसदी भी व्यवस्था नहीं कर पाई एजेंसी, नोटिस जारी

Thu, 12 Oct 2023 11:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सिरसा। जिले में क्लस्टर स्तर पर कचरा प्रबंधन को लेकर पूजा कंसल्टेंसी को 22 वर्षों को लिए टेंडर दिया गया है। टेंडर के नियमानुसार विदेशों की तर्ज पर शहर में सफाई व्यवस्था के मानक तय किए गए हैं, लेकिन अभी तक उन मानकों पर एजेंसी खरी नहीं उतर रही है। जिला नगर आयुक्त वीरेंद्र सहरावत ने नियमानुसार व्यवस्था नहीं करने पर एजेंसी को नोटिस जारी कर फटकार लगाई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी मानकों के अनुरूप शहर में कार्य पूरा होना चाहिए।

जिले में एजेंसी अभी तक 30 प्रतिशत भी व्यवस्था नहीं कर पाई है। घरों से उठाए जाने वाले कूड़े को अलग-अलग नहीं उठाया जा रहा है। डंपिंग प्वाइंट खुले पड़े हैं और वहां पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के पास ग्लव्स व मास्क जैसी जरूरी सुविधा ही नहीं है। इस कारण प्रशासन ने एजेंसी को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, शहर के अतिरिक्त डबवाली, कालांवाली व अन्य जगहों पर भी कचरा प्रबंधन को लेकर व्यवस्था एजेंसी को करनी है।
विज्ञापन



पुराने ढर्रे पर चल रहा काम
शहर से डोर टू डोर उठाने से लेकर डंपिंग प्वाइंट से कचरा उठाने को लेकर कोई नई तकनीक लागू नहीं की गई है। पुराने ढर्रे पर काम हो रहा है। अधिकारियों की मानें तो नियमानुसार कार्य अभी तक देखने को नहीं मिला है। उम्मीद है कि नोटिस देने के बाद कंपनी अपने काम में सुधार करेगी और मानकों को पूरा करेगी।




यह है कुछ अहम मानक
1़ कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी ढकी होनी चाहिए।
2़ कर्मचारियों के पास जूते, ग्लब्स व मास्क अनिवार्य है।
3़ सेग्रीगेशन के लिए गाड़ी में अलग-अलग पार्ट हो।
4़ सभी डंपिंग प्वाइंट पूरी तरह से कवर होने चाहिए।
5़ सभी गाड़ियों पर जीपीएस होने चाहिए।
6़ डंपिंग प्वाइंट पर पहुंचाए गए कूड़े की गाड़ी का कूड़े के साथ वजन होना चाहिए। प्रतिदिन रिपोर्ट नोट करवाई जाए। 7़ शहर को लोगों को डोर टू डोर कचरा प्रबंधन करने की जिम्मेदारी भी एजेंसी की है।
विज्ञापन

8़ कचरा प्लांट में कूड़ा नियमित रूप से सेग्रीगेट होना चाहिए।
9़ निस्तारित कूड़े में से रीयूज होने वाली चीजों को अलग अलग किया जाना चाहिए। उसकी वजन अनुसार डिटेल बनाई जाए।
10़ निस्तारित कूड़े के बाद बची हुई मिट्टी आदि का निपटान कहां किया गया। उसकी डिटेल रिपोर्ट बनेगी।


अभी तक एजेंसी ने तय मानकों पर काम पर काम नहीं किया है। कुछ प्रतिशत काम ही वह कर पाई है। इसको लेकर उसे नोटिस जारी किया गया है। पूर्व में भी दिए गए थे। कंपनी को मानकों के तहत ही कार्य करना होगा। अन्यथा उस पर जुर्माना व अन्य विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। - संदीप मलिक, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें