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31 मार्च से पूर्व प्रोपर्टी टेक्स जमा करवा कर उठाएं ब्याज में छूट का लाभ

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प्रॉपर्टी टैक्स में 31 मार्च तक मिलेगी छूट
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सिरसा। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद अमन ढांढा ने आम जनता से अपील की है कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2017-18 का बकाया प्रॉपर्टी टेक्स 31 मार्च तक एक मुश्त जमा करवा कर शत प्रतिशत ब्याज पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने वर्ष 2018-19 का भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की अपील की है। उन्होंने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान किया कि वे अपना प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा करवा कर छूट का लाभ उठाएं।
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