तस्कर को एक साल कैद की सजा
सिरसा (ब्यूरो)। मादक पदार्थ तस्करी करने के मामले में अदालत ने आरोपी तस्कर को दोषी करार देते हुए एक साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले के अनुसार सीआईए डबवाली पुलिस ने नौ फरवरी 2014 को गश्त के दौरान गदराना क्षेत्र से नरेंद्र उर्फ गोदा को 150 ग्राम अफीम व चुरापोस्त सहित रंगे हाथों पकड़ा था। उसके खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। वीरवार को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए नरेंद्र उर्फ गोरा को एक साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।