संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में डबवाली महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार 24 मार्च 2019 को डबवाली क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने महिला थाने में आकर शिकायत दी थी कि वह मंडी डबवाली में ब्यूटी पार्लर का काम करती है। कुछ समय पहले उसकी जान पहचान अश्वनी निवासी मौजगढ़ के साथ हो गई। 22 मार्च को जब वह अपने गांव जा रही थी तो बस स्टैंड पर उसे अश्वनी मिल गया। शादी करने का झांसा देकर वह उसे अपने घर ले गया। जब उसने अश्वनी से शादी करने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया और रात तक मुझे अपने घर में बंद रखा। अगले दिन सुबह वह उसे रास्ते में छोड़कर भाग गया। 24 मार्च को पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के अदालत के समक्ष कलमबद्ध बयान दर्ज कराए। बयान के बाद मामला दुष्कर्म का निकला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अश्वनी को गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने अश्वनी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुना दी।