रोहतक। अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को 10 साल कैद व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक एक व्यक्ति ने 2021 में सांपला थाने में केस दर्ज कराया था कि एक युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर ले गया। इसमें एक अन्य युवक ने सहयोग किया। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर अदालत में बयान दर्ज करवाए। इसके बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने युवक को दोषी करार दिया। उसे दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई जबकि दूसरे युवक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।