रोहतक। घर में सो रही नाबालिग का अपहरण करने के आरोपी युवक सोनीपत जिले के गांव सिसाना निवासी बिजेंद्र को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने उसकी 2 साल, 7 माह व छह दिन की न्यायिक हिरासत को सजा मानते हुए अंडरगोन मानकर रिहा किया है। फरवरी 2021 में सांपला थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि रात 11 बजे परिवार के सभी सदस्य हो गए। सुबह पांच बजे उठे तो 16 साल की बेटी नहीं मिली। वह अपनी मर्जी से कहीं चली गई। पुलिस ने लड़की नाबालिग होने के कारण अपहरण का केस दर्ज किया। जांच के बाद सोनीपत जिले के गांव सिसाना निवासी बिजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 13 मार्च 2021 से 20 अक्तूबर 2023 तक काटी गई न्यायिक हिरासत को कैद मानते हुए रिहा करने के आदेश दिए हैं।