रेवाड़ी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण पर सात प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी जिससे महिलाओं को कम लागत पर अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में सहायता मिलती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। संवाद