रोहतक। विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी गेस्ट हाउस, विश्राम घर, डाक बंगला या सरकारी आवास का चुनावी सभा या बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। केवल अस्थायी ठहराव हो सकेगा, उसमें भी दो से ज्यादा गाड़ी अंदर नहीं जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसा न करने पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। शहर में कैनाल रेस्ट हाउस व दिल्ली बाईपास चौक पर सर्किट हाउस प्रमुख हैं।
अजय कुमार ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासीय परिसरों का उपयोग करने का सत्ताधारी पार्टी या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होगा। ऐसे परिसरों का उपयोग पार्टियों व उम्मीदवारों द्वारा निष्पक्ष ढंग से किया जा सकेगा।
सिंचाई विश्राम गृह, सर्किट हाउस, डाक बंगला केवल अस्थायी ठहराव के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को परिसर में कमरा आवंटित किया गया है, उसे दो से ज्यादा वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि व्यक्ति द्वारा अधिक वाहनों का उपयोग किया जाता है तो विश्राम गृह के अंदर वाहन को जब्त करने की अनुमति होगी। एक व्यक्ति को 48 घंटे से ज्यादा कमरा इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी, बहरहाल किसी भी क्षेत्र में मतदान की तिथि के निकट 48 घंटे तक ऐसे परिसरों को फ्रीज किया जाएगा।