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Rohtak News: 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल तो दोस्त को तीन साल कैद

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रोहतक। ढाई साल पहले 11वीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी युवक को अदालत ने 10 साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि दोषी के साथी को नाबालिग का अपहरण करने में शामिल होने पर तीन साल कैद की सजा दी गई है। दोनों दोषी पीड़िता के गांव के ही रहने वाले हैं। जिले के एक गांव के व्यक्ति ने मार्च 2021 में नजदीक पुलिस थाने में शिकायत दी कि उसकी 17 साल की बेटी रोहतक की एक अकादमी में पढ़ती थी। सुबह आठ बजे घर से चली गई। समय पर वापस नहीं आई तो चिंता हुई। अकादमी में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि वहां बेटी पहुंची नहीं। छानबीन करने पर नाबालिग के पिता ने गांव के एक युवक पर शक जाहिर किया, जिससे कहासुनी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को तलाश किया। साथ ही नाबालिग को बरामद किया। पीड़िता के अदालत में जज के सामने बयान दर्ज कराए गए। साथ ही केस में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने में उसका दोस्त भी शामिल था, जो गांव का ही रहने वाला है। तभी से जिला अदालत में दोनों आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा था। शुक्रवार को एडीजे नरेश कुमार की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने पर तीन साल की कैद और नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मुख्य आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।
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