रोहतक। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी सोमबीर को एएसजे नरेश कुमार की अदालत से सोमवार को जमानत मिल गई। इसके लिए बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता व उसके परिवार के सदस्यों की केस में गवाही हो चुकी है। ऐसे में आरोपी गवाही की प्रक्रिया को भी प्रभावित नहीं कर सकता। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद आरोपी सोमबीर की जमानत मंजूर कर ली।
बचाव पक्ष के वकील पीयूष गक्खड़ ने बताया कि जून 2021 में कलानौर खंड की एक महिला ने शिकायत दी थी कि वह पानी लेने गई थी। वापस आई तो उसकी 15 साल की बेटी नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की। इसके बाद नाबालिग को बरामद किया गया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। एक साल से आरोपी सोमबीर जिला जेल में बंद था। उसे अब जमानत मिली है।