रेवाड़ी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार बुधवार को कोनसीवास रोड स्थित निजी स्कूल में पोक्सो अधिनियम-2012 को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रेनू सोलखे ने विद्यार्थियों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोक्सो कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान करता है। विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और परेशानी होने पर सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया। पैनल अधिवक्ता दिव्या राजपाल ने बच्चों के कानूनी अधिकार, कर्तव्य और निशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी। कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन 01274-220062 और टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।