जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन ने कहा सर्वोच्च न्यायालय आगामी 29 जुलाई 2024 से तीन अगस्त 2024 तक न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित करेगा। न्यायालय में लंबे समय से चलने वाले मामलों को केस से संबंधित पार्टियां यदि विशेष लोक अदालत के सामने रखना चाहती है तो वे स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री-कंसिलीएटॉरी बैठकें आयोजित की जाएंगी। जिन मामलों में पार्टी सरकार है ऐसे मामले विशेष लोक अदालत में निपटाए जाने की संभावना है।