हरियाणा के रोहतक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महिला किसान को फसल का मुआवजा न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को 48 हजार 927 रुपये मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित देने का निर्देश दिया है।
महिला किसान कलानौर खंड के गांव गढ़ी बलंब निवासी प्रेम ने बताया कि वर्ष 2020 में उसने डेढ़ एकड़ में कपास की फसल लगाई थी, जिसका 2446 रुपये प्रीमियम भरकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था। बारिश के चलते फसल नष्ट हो गई।
कृषि विभाग और बीमा कंपनी की टीम ने सर्वे किया और 90 प्रतिशत फसल को नष्ट पाया। उसने बीमा कंपनी को आवेदन किया, लेकिन कोरोना काल में संक्रमण के चलते तहसील बंद थी। इसलिए मूल दस्तावेज नहीं लगा सकी। उसने ऑनलाइन जमीन के दस्तावेज निकलवाकर आवेदन कर दिया, जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया।
उसने वर्ष 2021 में जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की। तभी से फोरम में केस की सुनवाई चल रही थी। अब फोरम ने किसान के हक में फैसला सुनाते हुए कंपनी को आदेश जारी किए हैं कि किसान को 10 हजार रुपये हर्जाना, 5 हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर दिया जाए। साथ में 48 हजार 827 रुपये अदालत में याचिका दायर याचिका से लेकर अब तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिए जाएं।
उसने लड़ाई पैसे के लिए नहीं, बल्कि किसानों के मान-सम्मान के लिए लड़ी है। किसान अपने हकों को समझें और कानून के दायरे में उसे हासिल करें।
-प्रेम, महिला किसान गांव गढ़ी बलंब