31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया जमा करने पर निगम 2011 से अब तक ब्याज माफ करेगा। इसके लिए मंगलवार को संयुक्त आयुक्त महेश कुमार ने पत्र जारी किया है। साथ ही चेताया है कि टैक्स जमा न कराने वाले बकायेदारों की जल्द बिल्डिंग सील की जाएगी।
संयुक्त आयुक्त ने बताया कि शहर में जिन लोगों ने 2010 से अब तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है, उनका टैक्स में 1.5 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह ब्याज जोड़ा जाता है। सरकार ने 2010-11 से लेकर 2021-22 तक इस ब्याज को माफ कर दिया है, लेकिन 31 दिसंबर तक पूरा टैक्स निगम में जमा कराना होगा। अगर टैक्स जमा नहीं कराया गया तो ब्याज माफी की छूट नहीं मिलेगी। निगम की तरफ से साल 2022-23 के बजट में 55 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी का टारगेट रखा गया था। आठ माह बीतने के बावजूद मात्र 12 करोड़ टैक्स ही आ सका है।