रोहतक। निगम प्रशासन ने मंगलवार को प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों और एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने वाले सात संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। तीन प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों ने निगम टीम से टैक्स बिल में त्रुटियां बताकर दो दिन की मोहलत मांगी ताकि बिल ठीक करवा वे टैक्स भर सकें।
टीम ने कच्चा चमारिया रोड, जेपी कॉलोनी, हिसार रोड, शिव कॉलोनी, भिवानी चुंगी, आउटर दिल्ली-हिसार बाईपास स्थित संस्थानों पर कार्रवाई की। वहीं आज से नियमों का उल्लंघन करने वाले शहर में स्थित मोबाइल टावरों पर कार्रवाई की जाएगी।
निगम की टैक्स ब्रांच टीम ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी मुकेश, टैक्स इंस्पेक्टर अमन, क्लर्क जतिन, विकास के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू की। इस दौरान टीम ने (जींद बाईपास स्थित पावर हाउस के पास बनी फैक्टरी, जेपी कॉलोनी में बनी एल्यूमिनियम फैक्टरी और भिवानी चुंगी स्थित एक प्लॉट जिसके चहारदीवारी हो रखी है) को सील किया। अप्पू घर स्थित एक निजी होटल व आईडीसी स्थित ऑटोमोबाइल की फैक्टरी संचालकों ने दो दिन का समय मांगा। वहीं सोमवार को मेडिकल मोड़ पर सील किए गए एक संस्थान संचालक ने निगम कार्यालय में पहुंच कर प्रॉपर्टी बिल को ठीक कराने की मांग की। निगम प्रशासन के अनुसार बुधवार को भी सीलिंग कार्रवाई की जाएगी। सीलिंग कार्रवाई में आने वाले खर्च को भी बकायेदारों से वसूला जाएगा।
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एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने वाले चार संस्थानों को किया सील
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का उल्लंघन करने वाले चार संस्थानों को नगर निगम की टीम ने मंगलवार को सील किया। नियमों का उल्लंघन करने वाले इकाई संचालकों को निगम प्रशासन पहले ही नोटिस भेज चुका है। इन इकाई संचालकों का पक्ष सुनने के लिए सोमवार को निगम कमिश्नर ने मीटिंग की थी। मंगलवार को निगम टीम ने पहले से चिह्नित किए गए आउटर दिल्ली-हिसार बाईपास पर बने चार ढाबों को सील किया। इस दौरान एटीपी तिलकराज, क्षेत्रीय काराधान अधिकारी अशोक कुमार, बीआई रवि, बीआई सन्नी, सीएसआई सुंदर सिंह व अन्य टीम मौके पर मौजूद रही। वहीं टीम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस बल भी तैनात रहा। कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों को नोटिस दिए गए थे।
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वर्जन -
मंगलवार को प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को सील किया गया है। ऐसे संस्थानों को पूर्व में नियमानुसार नोटिस दिए जा चुके हैं। निर्धारित समय पर टैक्स जमा न कराने वालों और एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सीलिंग कार्रवाई की जाएगी।
- धीरेंद्र खड़गटा, कमिश्नर, नगर निगम