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Rohtak News: राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण से पूर्व लेनी होगी अनुमति

Tue, 30 Apr 2024 04:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
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झज्जर। लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर जिले के केबल ऑपरेटरों व सिनेमाघर संचालकों के साथ डीआईपीआरओ एवं मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी ने बैठक की।
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कमेटी के सचिव सतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में संचालकों को विज्ञापन प्रसारित करने के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों के बारे में जानकारी दी। डीआईपीआरओ ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी केबल टीवी नेटवर्क द्वारा कोई भी राजनीतिक विज्ञापन पूर्व प्रमाणीकरण के बिना प्रसारित नहीं किए जाएंगे। राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण से 48 घंटे पूर्व एमसीएमसी कमेटी के समक्ष निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। यदि कोई केबल टीवी नेटवर्क बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई राजनीतिक विज्ञापन जारी करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। एमसीएमसी की निगरानी में जो भी पेड न्यूज आएगी वह उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ी जाएगी। इस अवसर पर अमित गुप्ता, अनिल कुमार, जोगिंद्र, संदीप कुमार, प्रमोद कुमार, उमेश कुमार, रिंकू जांगड़ा, परमजीत, जितेंद्र, अजीत कुमार मौजूद रहे।
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