रोहतक। हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता का कहना है कि छोटे कारोबारियों को फायदा पहुंचाने और कर चोरी रोकने के लिए पिछले बजट में सरकार ने विशेष नियम बनाया था, लेकिन यह नियम छोटे-मझोले कारोबारियों को परेशान कर रहा है।
उन्होंने कहा कि नियम के तहत खरीदारों को डिलीवरी के 45 दिनों तक एमएसएममी से खरीदे गए सामान का भुगतान करना होगा और 31 मार्च, 2024 से पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाई एमएसएममी को सभी बकाया चुकाना होगा। ऐसा न करने पर लंबित भुगतान माना जाएगा और बकाया भुगतान राशि व्यापारी की आय में जोड़ दी जाएगी और टैक्स के दौरान आय से इसे वसूल लिया जाएगा।