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Rohtak News: अवैध काॅलोनियों के प्लाॅट को वैध काॅलोनी में दिखाकर दी एनडीसी, दो जेडटीओ व दो क्लर्क पर केस

Mon, 01 Apr 2024 12:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
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रोहतक। नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं थम रहा है। अब मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की दो दिन चली जांच में अवैध काॅलोनियों के प्लाॅट वैध काॅलोनी में दिखाकर व प्लाॅट का गलत साइज बढ़ाकर एनडीसी (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) देने का मामला उजागर हुआ है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के एसआई कर्मबीर की शिकायत पर आर्य नगर थाने में पूर्व जोनल टैक्स ऑफिसर संजीव हुड्डा, अशोक शर्मा, क्लर्क विनोद चाहर व नीरज कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 201, 120बी व आईटी एक्ट 66 के तहत केस दर्ज किया गया है।
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इंस्पेक्टर दिनेश ढाका के नेतृत्व में लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री उड़नदस्ते व खुफिया विभाग की संयुक्त टीम शनिवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे टैक्स ब्रांच में पहुंची, साथ में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के एसआई कर्मबीर व दूसरे साथी भी थे। टैक्स इंस्पेक्टर आनंद के कमरे में कंप्यूटर ऑपरेटर से रिकाॅर्ड निकलवाया। करीब साढ़े तीन बजे तक जांच टीम रिकाॅर्ड की जांच करती रही। जांच में चार प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ी सामने आई। शनिवार शाम उड़नदस्ते के एसआई कर्मबीर ने आर्य नगर थाने में शिकायत दी। शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
केस नंबर 1: शीतल नगर की 200 गज की आईडी पर अवैध कॉलोनी में 700 गज की रजिस्ट्री
मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने आर्य नगर थाने में दी शिकायत में बताया कि जेडटीओ जगबीर की मौजूदगी में जांच की तो पाया कि एक प्रॉपर्टी आईडी के रिकाॅर्ड में 31 मई 2025 को शीतल नगर में 200 वर्ग गज एरिया था, जिसमें मालिक का नाम नहीं था। 27 अक्तूबर 2023 को यह प्रॉपर्टी 700 वर्ग गज की दिखाकर देवेन्द्र के नाम पर चढ़ा दी गई। आरोप है कि यह जेडटीओ अशोक शर्मा ने किया। उसी दिन तरुणा शर्मा के नाम से रजिस्ट्री हो गई थी। अब 9 नवंबर 2023 को प्रॉपर्टी आईडी नरेश के नाम हो गई। इस आईडी से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन नहीं मिले।
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केस नंबर 2 : बर्सी नगर में 603 गज की आईडी बढ़ाकर की 3957 गज
मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के मुताबिक, प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए महिला शीला ने अर्जी लगाई थी। 13 दिसंबर, 2023 तक यह प्रॉपर्टी कंप्यूटर रिकाॅर्ड के अनुसार अनप्रूव्ड थी। बाद में इसे अप्रूव्ड कर दिया गया। बरसी नगर में स्थित 603.12 वर्ग गज की जगह को 3957 वर्ग गज कर दिया गया। आरोप है कि यह काम जेडटीओ संजीव हुड्डा ने किया। 19 जनवरी 2024 को राजस्व विभाग के रिकाॅर्ड के मुताबिक यह जमीन सतपाल नामक व्यक्ति को बेच दी गई। अब रजिस्ट्री होने के बाद ऑनलाइन रिकाॅर्ड में दोबारा से 2 फरवरी 2024 को ऑनलाइन रिजेक्ट कर दिया गया।

केस नंबर 3 : अवैध एरिया को वैध दिखाकर की गई रजिस्ट्री
एक प्रॉपर्टी आईडी 7 मार्च 2024 तक कंप्यूटर के रिकाॅर्ड के मुताबिक अनप्रूव्ड एरिया में थी। 17 मार्च, 2024 को विनोद चाहर क्लर्क (यूएलबी चेकर) ने इसे गलत तरीके से अप्रूव्ड कर दिया। इस जमीन की 08 मार्च 2024 को रेखा के नाम पर रजिस्ट्री हो गई।
केस नंबर 4 : आपत्ति लगाकर दे दी क्लीनचिट
एक प्रॉपर्टी आईडी की जांच की तो पता चला कि लगाई गई अर्जी को नीरज कुमार क्लर्क (यूएलबी मेकर) ने अपने कमेंट में आवेदक की प्रार्थना पर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन स्टेट्स वाले कॉलम में अप्रूव्ड एट लेवल एक लिख दिया। इसके बाद यूएलबी चेकर विनोद चाहर ने मेकर की रिपोर्ट के आधार पर इसे अप्रूव्ड कर दिया।
वर्जन
दो दिन की जांच पड़ताल में चार प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ी मिली है। पूर्व जेडटीओ अशोक शर्मा, संजीव हुड्डा व क्लर्क विनोद चाहर व नीरज के खिलाफ आर्य नगर थाने में शिकायत देकर केस दर्ज कर जांच की मांग की गई है।
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- इंस्पेक्टर दिनेश ढाका, अधिकारी जांच टीम
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