माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। घर से नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी मोनू को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अक्तूबर 2019 को हुई इस वारदात में एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
अदालत के फैसले के तहत दोषी को 365 आईपीसी के तहत तीन वर्ष कैद, एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक महीना अतिरिक्त कैद, धारा 376 व पाेक्सो अधिनियम के तहत बीस-बीस साल कैद, पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर पांच-पांच माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पुलिस के मुताबिक एक महिला ने 12 अक्तूबर 2019 को कलानौर थाने में दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को 11 अक्तूबर की रात करीब दो बजे अगवा कर लिया गया था। किशोर को अगवा करने का आरोप मोनू नामक युवक पर लगा था। इस मामले में मोनू के ममेरे भाई का भी नाम सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने इस मामले में शुक्रवार को दोषी को सजाई सुनाई।