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महम कांड में इनेलो नेता अभय चौटाला को राहत, पुनर्विचार याचिका खारिज

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रोहतक। महम कांड में सोमवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल की कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने इस मामले में केस को दोबारा शुरू करने की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इससे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला समेत 7 लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में अब दोबारा केस शुरू नहीं होगा। 27 फरवरी 1990 को हुए इस बहुचर्चित महम कांड को लेकर कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें लगी हुई थीं। अभय चौटाला के वकील विनोद अहलावत ने बताया कि इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला व अन्य के खिलाफ वर्ष 1990 में महम उपचुनाव के दौरान बैंसी गांव में बवाल को लेकर फिर से केस शुरू करने की मांग की गई थी। हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर खरक जाटान निवासी मृतक हरि सिंह के भाई रामफल ने सेशन कोर्ट में इनेलो नेता अभय चौटाला और पूर्व डीआईजी शमशेर सिंह समेत कई के ऊपर आरोप लगाए थे। वर्ष 2018 में सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
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