रोहतक। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से श्रमिक वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के लिए हरियाणा मातृत्व लाभ योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत सभी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर 21 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अजय कुमार ने बताया कि इस योजना के लाभ लेने हेतु सभी असंगठित वर्ग के श्रमिकों का पंजीकरण होना आवश्यक होगा। इसके बाद वो हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाइट, एचआरवाईलेबर.जीओवी.इन (www.hrylabour.gov.in) पर जाकर आवेदन करना होगा। पितृत्व लाभ योजना के तहत हरियाणा के पंजीकृत श्रमिकों के लिए उनकी पत्नी और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर खानपान हेतु ये योजना लाई गई है।